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📍 मालेगांव ब्लास्ट केस: सभी आरोपी बरी, कांग्रेस के 'हिंदू आतंकवाद' के नैरेटिव पर पड़ा पानी
🗓️ 31 जुलाई 2025 | 🕰️ दोपहर 2:00 बजे
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🔴 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में विशेष NIA अदालत का बड़ा फैसला
आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को 'सबूतों के अभाव' में बरी कर दिया है।
कोर्ट का कहना है: "मात्र संदेह के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।"
💥 क्या था मालेगांव ब्लास्ट?
📅 29 सितंबर 2008
📍 मालेगांव, महाराष्ट्र
💣 IED विस्फोट जिसमें 6 मौतें और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।
🚲 मोटरसाइकिल में रखा गया था बम।
👨⚖️ आज बरी हुए प्रमुख आरोपी:
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
ले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित
समीर कुलकर्णी
अजय राहिरकर
अन्य कुल 7 आरोपी
⚠️ अब क्या होगा कांग्रेस के 'हिंदू आतंकवाद' नैरेटिव का?
🔹 2010 में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम और कई कांग्रेस नेताओं ने 'भगवा आतंकवाद' और 'हिंदू आतंकवाद' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।
🔹 इस फैसले से कांग्रेस का वह राजनीतिक नैरेटिव पूरी तरह धराशायी हो गया है।
🔹 बीजेपी और संघ परिवार ने इसे "हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश" करार दिया था।
📣 राजनीतिक प्रतिक्रियाएं:
🗣️ भाजपा नेता बोले:
> "यह कांग्रेस के झूठ और एजेंडे की हार है। सच सामने आ गया है।"
🗣️ कांग्रेस की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष पर 'राजनीतिक फायदे के लिए धर्म को निशाना बनाने' का आरोप गहराता जा रहा है।
📌 निष्कर्ष:
✅ न्यायपालिका ने फिर साबित किया:
"संदेह के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, चाहे मामला कितना भी संवेदनशील क्यों न हो।"
❗ और कांग्रेस का "हिंदू आतंकवाद" का सपना — अब सिर्फ एक राजनीतिक भूल के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया है।
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